हमारे श्रोता मनीष साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है की यदि किसी व्यक्ति को बैंक द्वारा लोन देने से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो कहा शिकायत कर सकता हैं ?
हमारे श्रोता मनीष साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है की यदि किसी व्यक्ति को बैंक द्वारा लोन देने से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो कहा शिकायत कर सकता हैं ?
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आपको बताना चाहते हैं कि कि आपके पहले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया है कि अट्ठारह वर्ष की आयु के उपरान्त ही आप किसी भी व्यापार के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि आप नाबालिग हैं, इसलिए आप ऋण प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते और जब आप ऋण लेने के पात्र ही नहीं हैं, तो ऋण न मिलने शिकायत भी कहीं नहीं कर सकते। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, ताकि हम आपकी बेहतर मदद कर सकें।
Oct. 13, 2020, 12:55 p.m. | Tags: int-PAJ rural banking