तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर ज़िला के सिडको से लता ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि उन्होंने एक कंपनी में कार्य किया है ,जहाँ उनका तीन महीनें पीएफ कटा है। वो जानना चाहती है कि क्या उन्हें ये तीन महीने का कटा हुआ पीएफ का पैसा मिलेगा ?

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आप अपने पीएफ के पैसे को दो महीने बाद यह कह कर निकाल सकते हैं कि आप बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आपने छः महीने से कम काम किया है, तो आप केवल ईपीएफ "कर्मचारी भविष्य निधि" का पैसा निकाल पाएंगे, ईपीएस "कर्मचारी पेंशन योजना" का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से काम करना शुरू कर छः महीने की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो आप पूरी राशि निकाल पाएंगे। तब तक ईपीएस "कर्मचारी पेंशन योजना" का पैसा आपके पीएफ खाते में ही रहेगा।
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Aug. 25, 2020, 5:15 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   pension   workplace entitlements