आपका सवाल अधूरा और स्पष्ट नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने दो कम्पनी में काम किया है और या फिर आप ई.पी.एफ और ई.पी.एस की बात कर रहें हैं. अगर अपने दो कम्पनी में काम किया है तो आपको पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही एक व्यक्ति अपना पीएफ निकाल सकता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं की पीएफ अकाउंट नंबर और यूएएन नंबर अलग-अलग होते हैं, यूएएन नंबर हमेशा एक ही होता है मगर पीएफ अकाउंट नंबर कम्पनी बदलते वक्त बदलता रहता है, पीएफ का पैसा निकलते वक्त आपको अपने पिछले पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है।
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आपका सवाल अधूरा और स्पष्ट नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने दो कम्पनी में काम किया है और या फिर आप ई.पी.एफ और ई.पी.एस की बात कर रहें हैं. अगर अपने दो कम्पनी में काम किया है तो आपको पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही एक व्यक्ति अपना पीएफ निकाल सकता है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं की पीएफ अकाउंट नंबर और यूएएन नंबर अलग-अलग होते हैं, यूएएन नंबर हमेशा एक ही होता है मगर पीएफ अकाउंट नंबर कम्पनी बदलते वक्त बदलता रहता है, पीएफ का पैसा निकलते वक्त आपको अपने पिछले पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है।
Aug. 18, 2020, 4:32 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ workplace entitlements