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आपको बताना चाहते हैं कि ड्राईविंग लायसेंस बनवाने हेतु आप हरियाणा राज्य सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाईट पर जाकर उसमें अपने नज़दीकी आरटीओ कार्यालय के लिंक पर क्लिक कर अपना आधार कार्ड, परिचय पत्र, पते का प्रमाण पत्र, अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए दसवीं का प्रमाण पत्र और अपनी पासपोर्ट आकार के फ़ोटो को संलग्न करते हुए आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु लगने वाली फ़ीस का पता आपको आवेदन करने के समय ही चल जाएगा।
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Aug. 5, 2020, 7:02 p.m. | Tags: int-PAJ   transport