मोबाइल वाणी के साझा मंच पर सर्वेश तिवारी बताते हैं कि झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और नहीं पहनने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्यवाही भी की जा सकती है। वहीं मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270,और 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।