सर्वेश तिवारी गिरिडीह झारखंड से बताते हैं कि जिले के उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने निर्देश जारी किया है कि लॉक डाउन तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को वीडियोग्राफी या वीडियो क्लिप के जरिए चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देशव्यापी लॉक पूर्णता तालाबंदी की गई थी। जिसकी अवधि को विस्तारित करते हुए दिनांक 5 मई 2020 तक पूर्ण तालाबंदी कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रों, समाचार पत्रों ,सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाट, बाजार ,बैंक, गैस एजेंसी, राशन दुकानों, जन वितरण प्रणाली सहित काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को वीडियोग्राफी एवं वीडियो क्लिप आदि के माध्यम से चिन्हित कर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत प्राप्त प्राथमिकी दर्ज करा कर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया।