दिल्ली ग्रेटर नोयडा सेक्टर 62 से मुकेश चंद साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वे सेक्टर 11 में त्रिभारत कम्पनी में काम करते थे। उस कंपनी में उन्हें ठेकेदार ने नौकरी पर रखा था ,कंपनी उन्हें वेतन सही और समय पर देती थी ,लेकिन जब कंपनी में काम कम हो गए तब कंपनी ने उनके वेतन में कभी चार ,कभी दो हज़ार काटने शुरू कर दिए। बकाया वेतन 48 हज़ार हो जाने के बाद मुकेश चंद द्वारा शिकायत करने पर कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अपने बकाया वेतन के लिए जब वे कंपनी गए तो कम्पनी ने ठेकेदार को वेतन देने की बात कही और जब वे ठेकेदार के पास गए तो ठेकेदार ने कम्पनी के पास जाने को कहा। मुकेश चंद इस समस्या से सात-आठ महीने से परेशान हैं।
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सबसे पहले,क्या यह (रु.48,000) काम के लिए है या काम की कम आपूर्ति?अगर यह काम करने के लिए है और आपके पास इस बात का सबूत है कि आपने कंपनी में यह काम किया है, तो आप श्रम कार्यालय में मामला दर्ज कर सकते हैं।कानून के तहत ,मुख्य नियोक्ता (ठेकेदार नहीं) उत्तरदायी होता है, इसलिए आपको श्रम कार्यालय सेक्टर 3 नॉएडा में वेतन का भुगतान न करने के अंतर्गत मामला दर्ज करना होगा, इस बात का सबूत देना होगा कि आपने इस नियोक्ता के लिए काम किया है।।
Aug. 26, 2019, 2:33 p.m. | Tags: int-PAJ industrial work wages