बिहार राज्य के मुज़फ़्फ़रपुर जिला से पंकज कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वे बंगलौर सिम्पलेक्स कम्पनी में आठ महीने से काम करते थे। लेकिन दादा जी का तबियत ख़राब होने के कारण वो घर चले गए ,वापस आने पर उन्हें नौकरी से निकल दिया गया।
बिहार राज्य के मुज़फ़्फ़रपुर जिला से पंकज कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वे बंगलौर सिम्पलेक्स कम्पनी में आठ महीने से काम करते थे। लेकिन दादा जी का तबियत ख़राब होने के कारण वो घर चले गए ,वापस आने पर उन्हें नौकरी से निकल दिया गया।
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कंपनी से किसी भी मज़दूर/कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए श्रम कानून के अनुसार एक तय प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है।वह तय प्रक्रिया है कि नौकरी से निकालने से पहले मज़दूर को नोटिस देना कानूनन ज़रूरी है। नोटिस के बाद चार्जशीट देना ज़रूरी है।चार्जशीट के बाद घरेलू जाँच करवाना ज़रूरी है।घरेलू जाँच मे अगर मज़दूर की गलती पाई जाती है तो तभी उसे नौकरी से निकाला जा सकता है।यह बात ध्यान रहे। अगर ये प्रकिया नहीं अपनाई ग ई है तो ये सरासर श्रम कानूनों उलंघन है।मामले की शिकायत श्रम विभाग मे की जानी चाहिए।यूनियन के माध्यम से प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।
May 22, 2019, 3:13 p.m. | Tags: int-PAJ