दिल्ली एन.सी.आर के नॉएडा से देवांशु कुमार साझा मंच के माध्यम से बताते है, कि वे नॉएडा के एक रियल स्टेट कम्पनी में काम कर रहे थे। उन्होंने 8 जनवरी को कम्पनी ज्वाइन किया था और 20 जनवरी को उन्हें बिना कोई कारण बताये कम्पनी से निकाल दिया गया। कम्पनी ने इन्हे वेतन भुगतान के लिए 60 दिन का समय बताया था लेकिन अभी 100 दिन से भी ज्यादा गुज़र गया लेकिन कम्पनी इनके वेतन का भुगतान नहीं कर रही है।
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बताना चाहेंगे कि अगर आपको बिना नोटिस दिए काम से निकाला गया तो आप इसकी शिकायत लेबर दफ्तर में दर्ज कर सकते है लेकिन इसके लिए आपके पास काम करने का कोई भी एक प्रमाण होना ज़रूरी है और आप ओवरटाइम के बकाये के लिए भी लेबर दफ्तर में शिकायत दर्ज कर सकते है ,साथ ही आपको इसका भी प्रमाण रखना ज़रूरी है। जिससे आप ये साबित कर सके की आप ओवरटाइम कर रहे है।
May 3, 2019, 12:02 p.m. | Tags: int-PAJ workplace entitlements