दुमका:शिकारीपारा के अंचलाधिकारी सुखेन सोरेन ने झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते हैं कि पुरे संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू है इसमें रैयतों को ऐसा प्रावधान है कि वे जिस व्यक्ति का बेटा नही है वह अपनी बेटी को पुरे सम्पति पर अधिकार देगा.और ग्राम प्रधान के उपस्थिति में अपनी बेटी को अधिकार देता है.