जिला दुमका से शैलेन्दर सिंहा जी ने झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से योगेश्वर उराव जी से बाल विवाह को रोकने के लिए कौन कौन से कानून है,उसके बारे में जानकारी ली। बाल विवाह कानूनन जुर्म है और इसे रोकने के लिए सन 1929 की धारा 12 के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना जुर्म है। साथ ही बाल विवाह करवाने वाले सहयोगी जन,चाहे वो माता पिता ही क्यो न हो,वे भी इस सजा के पात्र होँगे।
