जिला धनबाद के मोहदा से बिपुल हजारी ने झारखण्ड मोबाइल वाणी को बताया कि सूचना अधिकार नियम को हर गांव पंचायत में जानकारी सरकार को देनी चाहिए।विभाग से अनुरोध है की हर जगह अवलेखन करे,बोर्ड लगाए। क्योकि हर चीज का बोर्ड लगा हुवा है लेकिन आरटीआई की जानकारी नहीं दी गई है. अत:सूचना अधिकारी से अनुरोध है की 15 अगस्त से पहले हर जगह इसकी अवलेखन की जाए जिससे हर किसी को जानकारी मील सके क्योकि 80% जनता के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है.