कोडरमा: इन्द्रमणि साहू झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का पुरे कोडरमा जिला में धजिया उड़ाई जा रही है.इस कानून में प्रावधान है कि सभी स्कूलों में छात्रो और छात्राओं के लिए अलग अलग सौचालय की सुविधा होनी चाहिए,जितनी कक्षा उतनी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए कार्यालय होनी चाहिए साथ ही स्कूल के भवन सभी मौसम के लिए उपयुक्त होना चाहिए, खेल का मैदान, सामग्री युक्त एक पुस्तकालय बिजली कंप्यूटर आदि की सुविधा होनी चाहिए इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को नुडल पदाधिकारी बनाया गया है लेकिन उनके ओर अभी तक कोई खास कदम नही उठाई गई है और न ही बीपीएल परिवार के 25% बच्चो को निजी स्कुलो में दाखिला मिल रहा है.
