झारखंड के हजारीबाग जिला के इचाक प्रखण्ड से टेक नारायण प्रसाद कुशवाहा जी झारखंड मोबाईल वाणी के माध्यम से कहते है की हमारे देश में बाल-विवाह की प्रथा लागु है।खासकर हमारे झारखंड राज्य में ये प्रथा अधिक है।इन शादी-विवाह में शामिल होने वाले लोगों को बाल विवाह अपराध के तहत अपराधी माना जाता है।इन लोगो पर दो लाख का जुर्माना एवं कारावास की सजा है।बाल विवाह कराने वाले की सूचना वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति एवं गाँव के अन्य व्यक्ति भी दे सकते है।ऐसे मामलो पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए बीडीओ को सूचना देने पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई किया जा सकता है।और यह सूचना मौखिक और लिखित के आधार पर दिया जा सकता है।और अगर इस सूचना के आधार पर बीडीओ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते है तो उन्हें भी आठ हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।और अगर बीडीओ कार्रवाई करते है तो उन्हें पाँच सौ रुपये दिया जायेगा।इनका कहना है की यह जानकारी सभी लोगो तक पहुँचना चाहिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे।और सख्त कानून लागु करके बाल विवाह प्रथा को रोका जाना चाहिए।