जिला हजारीबाग विशुनगढ़ से राजेशवर महतो जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि बाल विवाह से देश में युवा शक्ति समाप्त हो रहा है। भारत सरकार ने देश को स्वस्थ व् निरोग रखने के उद्देश्य से बालक का सही उम्र सीमा तय किया गया है। बालक का 21 वर्ष तथा बालिका का 18 वर्ष से ऊपर होने पर ही शादी करनी चाहिए। जिससे आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ रहता है। बाल विवाह करने से संतान उत्पति के लिए पारिवारिक व् सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। इससे मानव शरीर विकसित नहीं हो पाता है। जिससे महिलाओं में खून की कमी से एनीमिया जा जाता है। इससे मृत्यु दर और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होने की सम्भावना बनी रहती है।