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“एक राष्ट्र एक चुनाव” का विचार भले ही बहुत अच्छा है, इसके समर्थन में दिए जाने वाले तर्क की देश के विकास को गति मिलेगी, राजनीतिक दल हमेशा राजनीतिक के मूड में नहीं रह पाएंगे और कि इससे देश का पैसा बचेगा, विचार के लिहाज से बहुत अच्छा है। इन सब बातों को देखते हुए इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन मूल सवाल अब भी बना हुआ है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज बड़े राजनीतिक दल अपने विस्तार की लालसा को रोक कर राज्यों की सरकारों को उनका काम करने देंगे, भले ही वह उनकी विचारधारा और पार्टी की सरकार न हो?

खगरिया एक मामला में पूर्व विधायक रणवीर यादव तथा ने वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष संघ की प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव को गलत 7 अक्टूबर को 3 साल की सजा और ₹10000 जुर्माना सुनाई गई थी उक्त सजा के आधार पर विभागीय निर्देश पर कृष्ण कुमार यादव को जिप अध्यक्ष पद से पद चित कर दिया गया इस मामले में सजा पर रोक लगा दी गई है जिससे पुनः कृष्णा कुमारी यादव को जिला परिषद अध्यक्ष पद पर बने रहने का अवसर मिला इस खुशी में आज रणवीर यादव और कृष्णा कुमारी यादव को पटना से खगरिया आने की कर्म में खगड़िया में स्वागत किया गया

प्रखंड मुख्यालय धरहरा के सभागार में आज प्रमुख एवं उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली बैठक पर रोक लग गया है । बता दे की उच्च न्यायालय पटना ने शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य आशीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज की बैठक पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था , इसके बाद प्रमुख एवं उपप्रमुख खेमे में उथल-पुथल मच गया है । बताया जाता है कि प्रमुख एवं उप प्रमुख अपने पक्ष के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिलवाया गया था जिससे कि आज की बैठक में वे अपनी बहुमत साबित कर सके हैं , किंतु विपक्ष दल के द्वारा हाईकोर्ट चले जाने के कारण उनके मनसूबो पर पानी फिर गया ।ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें।

आगामी 20 जनवरी को प्रमुख एवं उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बैठक पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है ‌। बता दे कि आगामी 20 जनवरी को होने वाली पंचायत समिति की बैठक पर रोक लगाने के लिए धरहरा के पंचायत समिति सदस्य आशीष कश्यप एवं सुमंत कुमार बिंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था जिसके बाद शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी को होने वाली बैठक पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है । बताया जाता है कि अधिवक्ताओं की तीन सदस्यीय टीम जिसमें वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव , अधिवक्ता अपूर्व हर्ष , अधिवक्ता सुजीत कुमार ने धरहरा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य आशीष कश्यप की ओर से उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर किया था जिसके आलोक में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 20 जनवरी को प्रमुख एवं उपप्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत समिति की होने वाली बैठक पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है ।ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें।

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