31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिलाभर में आयोजित होंगे कई जागरूकता कार्यक्रम - विभिन्न जानलेवा बीमारियों की जड़ है तम्बाकू का सेवन - मजबूत इच्छाशक्ति के साथ प्रण लेकर छोड़ सकते हैं तम्बाकू सेवन की लत - तम्बाकू सेवन रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है कानून मुंगेर, 19 मई। आगामी 31 मई को मनाए जाने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) के तहत तय किया गया कानून : उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर धारा 4 के अनुसार 200 रुपये की जुर्माना देय है। वहीं धारा 5 के अनुसार तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 तक का जुर्माना देय है। धारा 6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों को 200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। वहीं धारा 7 के अनुसार बिना चित्रित व पैकेट के 85% भाग पर मुख्य रूप से न छपे वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ बेचने पर 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 10000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।