जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ।आपदा प्रबंधन समूह के आदेश के आलोक में आदेश जारी किया गया है । डीएम ने सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किया है ,जिसके तहत बृहस्पतिवार से सारी दुकानें शाम 6:00 बजे के बजाय 4:00 अपराहन से बंद कर दी गई। जबकि शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा ।विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10:00 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है । आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय 4:00 अपराहन में ही बंद हो जाएंगे। इसके अलावे संपूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन के भीतर केवल दवा, दूध, रसद सामग्री, फल, सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानें ,औद्योगिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट्स , भोजनालय (केवल टेक होम डिलीवरी को छोड़कर) covid प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ के साथ खोलने की अनुमति रहेगीआवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहन का प्रजा में भी प्रतिबंधित रहेगा। सामग्री एवं निर्माण सामग्री की दुकानें औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रेस्टोरेंट डिलीवरी के लिए को छोड़कर वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं /गतिविधियों पर लागू नहीं होगा परंतु कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा :-- सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां ,कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, रेस्टोरेंट्स रात्रि 9:00 बजे तक के के लिए होम डिलीवरी के लिए अनुमान्य होगा।पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।