गोमिया प्रखंड के हुरलूंग पंचायत निवासी पूरन सिंह, परन सिंह, मोहन अगरिया, प्रकाश महतो,कृष्ण कुमार तूरी, पिंटू कुमार सिंह एवं अन्य  चालिस मजदूर बंगाल के दार्जिलिंग इलाका में ट्रांसमिशन लाइन का काम करने के लिए वर्ष 2019 में गए थे।नियोजक कल्पतरू प्राइवेट लिमिटेड ने इन मजदूरों का एक माह का मजदूरी बिना भूगतान किए काम से हटा दिया था। परिणामस्वरूप  ये मजदूर वापस घर आ गए ।शिकायत मिलने पर प्रवासी मजदूरों के उक्त मामले को  ठेकेदार मजदूर यूनियन के महासचिव इफ्तेखार महमूद ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त नॉर्थ जोन बंगाल के समक्ष शिकायत करते हुए अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। बंगाल के श्रम विभाग के द्वारा जांच में आरोपों की पुष्टि हो गई। तदोपरांत नियोजक ट्रांसमिशन कंपनी को बकाया मजदूरी का अविलंब भुगतान करने का आदेश सहायक श्रम आयुक्त सिलीगुड़ी के द्वारा दिया गया ।    उपर्युक्त आदेशानुसार बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित श्रम भवन में सहायक श्रम आयुक्त  गौतम चक्रवर्ती एवं ठेकेदार मजदूर यूनियन एटक के महासचिव इफ्तिखार महमूद के उपस्थिति में कंपनी ने मजदूरों का बकाया पांच लाख तिरपन हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया ।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।