झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन के धारा चौदह के तहत परिवर्तित होने के कारण महिलाएं प्राथमिक उत्तराधिकारी के रूप में पति की संपत्ति की हकदार है और उसके हिस्से की राशि उनके बेटे के हिस्से के समान है। यह हिस्सा काल्पनिक विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है और वह प्रथम श्रेणी की पूर्ण उत्तराधिकारी के रूप में हक़दार हैं।
