अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर न्यायालय से खुदवा थाना कांड संख्या 84/2023 में खुदवां थानाध्यक्ष एवं मामले के अनुसंधानकर्ता से शोकॉज पूछा गया है और 21 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि उक्त मामले में जब्त ट्रैक्टर को मुक्त करने का आदेश न्यायालय द्वारा 13 फरवरी को दिया गया था। उसके बावजूद अभी तक संबंधित थाना द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण शोकॉज निर्गत करते बुधवार की दोपहर दो बजे न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है।