मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ कि डिग्री व अंशकालीन डिप्लोमा कोर्स एक साथ किए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैंविस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।