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बिहार राज्य के नवादा ज़िला से तारा,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि राजनीती में दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी पार्टी के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी के पदानुक्रम की अवहेलना करते हैं , इस मामले में उनके सदस्य इसे समाप्त किया जा सकता है और उन पर दलबदल विरोधी कानून लागू किया जा सकता है । इसमें कहा गया है कि एक सदस्य एक निश्चित राजनीति के दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है , तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है

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