बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से तारा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से प्रमिला कुमारी से बातचीत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हिन्दू अधिनियम के अनुसार पत्नी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। पति की मृत्यु के बाद महिला का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार होता है