सिवान: षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत ने दुष्कर्म मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले के विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 12 नवंबर 2018 की है। घटना के संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता ने सीवान महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर बसंतपुर थाना क्षेत्र के नबीगंज बाजार निवासी को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी मे कहा गया था कि सात वर्षीया लड़की छठ घाट के समीप खेल रही थी। अभियुक्त ने उसे ले जाकर उसके साथ गलत किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।