सिवान: दहेज हत्या से जुड़े मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने एक ही परिवार के 4 आरोपी सदस्यों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत ने प्रत्येक सदस्य पर 25000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।