बिहार राज्य के नालंदा जिला के करायपरसुराय प्रखंड से कुमारी किरण सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है अगर गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह आंगनबाड़ी केन्द्र जाकर अपना नाम पंजीकृत करवा कर प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म से पहले 1000 रुपये दिए जाते है और बच्चे के जन्म के बाद 2000 रुपये सरकार देती है जिस से महिला अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। और पत्नी को भी अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी को भी शुरू से ही अपनी कमाई से बचत जरूर करनी चाहिए जो वह भविष्य में ऐसी परिस्थिति में काम में ले सके।
