बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड कराइपरसुराई से कुमारी किरण सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है उनके गाँव में एक महिला के पति की मृत्यु हो गयी तो पत्नी अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान हो गयी। तभी मेरी ज़िंदगी मेरा अधिकार से उन्हें जानकारी मिली अगर महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह विधवा औरत पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड को बैंक में जमा करवाने पर उसे उसे अपने भरण पोषण के लिए महीने में 2000 रूपये मिलते है और अगर महिला गर्भवती है तो उसे प्रधानमंत्री म्रातत्व योजना का भी लाभ दिया जाता है।
