उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा से नौमान ाबासी साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, आयकर विभाग ने नए नियम जारी किये हैं, जिसमें कहा गया है की यदि आप वीआईपी शादी करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में विवरण देना होगा। विवरण न देने की सूरत में सत्तर प्रतिशत तक की फाइन हो सकती है.