उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा ज़िला से राहुल कुमार यादव ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पैन कार्ड बनवाने की जानकारी चाहते है। पैन कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ?
उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा ज़िला से राहुल कुमार यादव ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पैन कार्ड बनवाने की जानकारी चाहते है। पैन कार्ड के लिए कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ?
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आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना पैन कार्ड ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। आयकर विभाग ने सभी शहरों में पैन कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट कर फॉर्म 49A भरते हुए कैटेगरी में इंडिविज्यूल सिलेक्ट कर अपनी निजी जानकारी, जैसे- जन्मतिथि, नाम, पिता या माता का नाम आदि दर्ज कर सबमिट कर दें। इसके पंद्रह-बीस दिनों के बाद आपका पैन कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा। अब सरकार द्वारा प्रद्दत्त एक नयी सुविधा के तहत आप अपने आधार कार्ड नम्बर के माध्यम से मात्र चार घंटे में अपना पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आवेदन करने के चार घंटे के भीतर आपको डिजिटल पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा तथा आप निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए इसकी हार्ड कॉपी अपने पते पर मंगा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने क्षेत्र के आयकर विभाग में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या निजी केंद्र या जनसेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए इसे बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको पहचान पत्र के रूप में केंद्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया तस्वीरयुक्त प्रमाण पत्र, जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सांसद, विधायक, पार्षद या गैजेटेड अफसर द्वारा हस्ताक्षर किए हुए पहचान पत्र आदि में से किसी एक का होना अनिवार्य है। इसके साथ पते के प्रमाणस्वरूप केंद्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें पते का भी उल्लेख हो, जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सांसद, विधायक, पार्षद या किसी गैजेटेड अफसर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एड्रेस सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह तीन महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं क्लास का पासिंग सर्टिफिके, केंद्र या राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख है पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको पैन कार्ड एप्लिकेशन के साथ अपनी दो तस्वीर भी भेजनी पड़ेगी।
Feb. 11, 2021, 3:53 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ