बिहार राज्य के सिवान ज़िला से सुरेश , साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि उन्हें साझा मंच से पर्याप्त ज़वाब नहीं मिला। उन्होंने वर्ष 2010 में बैंक में लोन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने फॉर्म भर कर सारी प्रक्रिया पूरी की थी फिर भी बैंक द्वारा उन्हें लोन नहीं मिला था। दोबारा जाने पर बैंक वाले बातों का टालमटोल कर रहे थे। दूसरा अफसर आने पर उन्हें लोन देने से साफ़ इंकार कर दिया गया

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आपको बताना चाहते हैं कि अगर ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखने के बाद भी शाखा प्रबंधक आपकी दृष्टिबाधिता को आधार बनाकर ऋण देने से मना करता है, तो आप इसकी शिकायत उस बैंक के उच्चाधिकारियों से कर सकते हैं। हर बैंक की हर शाखा में सामने ही सूचना पट्ट पर उस बैंक के उच्चाधिकारियों के कार्यालय-पते और फ़ोन नम्बर मोटे अक्षरों में लिखे गए होते हैं। इन्हें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि आपने बैंक का विवरण हमसे दूसरी बार भी साझा नहीं किया है, इसलिए हम आपको वे पते और नम्बर उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, ताकि हम आपकी बेहतर मदद कर सकें।
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Aug. 26, 2020, 5:47 p.m. | Tags: int-PAJ   rural banking