मध्यप्रदेश राज्य के सीधी ज़िला के चीरहत प्रखंड के ग्राम धुम्मा से अश्विनी पटेल,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार की 'मेरा घर मेरा विद्यालय ' योजना के बारे में जानकारी चाहते है। यह योजना दिव्यांगों के लिए कैसे कार्य करता है। क्या दृष्टिबाधित लोग इसके तहत पढ़ाई कर सकते है ?इसका फ़ीस और दस्तावेज़ों की जानकारी चाहिए ?

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आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी “मेरा घर-मेरा विद्यालय” योजना कोरोना संक्रमण के कारण पिछले चार महीने से बंद प्राइमरी और मिडल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों से विद्यालय और पुस्तकों की दूरी को कम करना है। इसके तहत बच्चों को घर पर ही स्कूल का माहौल उपलब्ध कराने के लिए समय सारणी भी तैयार की गयी है। इसके लिए विद्यालय का कर्मचारियों ने पुस्तकें बच्चों के घर पर पहुँचायी हैं। बच्चों को सुबह दस से एक बजे तक पढ़ायी करनी है, एक से चार बजे तक आराम या फिर कोई और काम करना है, शाम चार से पाँच बजे का समय खेलकूद के लिए निर्धारित है और रात सात से आठ बजे तक उन्हें नैतिक कहानियाँ सुननी हैं। अगर बच्चों को कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो वे कॉल कर शिक्षक से पूछ सकते हैं। पढ़ायी के इन घंटों के दौरान बच्चों के माँ-बाप से उन्हें डिस्टर्ब न करने को कहा गया है। इसमें अलग से कोई नामांकन, फ़ीस या फिर पात्रता का कोई प्रावधान नहीं है।
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July 29, 2020, 7:04 p.m. | Tags: skd   int-PAJ   education   student   government scheme