दिल्ली एनसीआर के मानेसर से अशोक कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि बोनस का पैसा जमा करने में कम्पनी द्वारा करीब पांच माह देर से किया गया। तो इसकी जाँच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना होगा। कृप्या इसकी जानकारी दिया जाए।

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बताना चाहेंगे कि बोनस एक्ट के मुताबिक अगर कंपनी लाभ कमाती है तो उसका हिस्सा कामगारों में बी बंटना चाहिए, यानि कि श्रमिकों को सालाना बोनस के रुप में कंपनी के मुनाफे का हिस्सा मिलना चाहिए। आमतौर पर सालाना वेतन का 8.33 प्रतिशत बोनस के रूप में मिलना चाहिए, ऐसा न होने पर सबसे पहले आप कंंपनी प्रबंधन के साथ इस विषय पर बात करें, नहीं तो इस संबंध में लेबर दफ्तर में भी शिकायत की जा सकती है।
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Nov. 2, 2018, 3:08 p.m. | Tags: grievance   int-PAJ   wages   workplace entitlements