बिहार राज्य के बेगूसराय जिला से वरुण कुमार ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बतातें है कि न्यायालय ने जो श्रमिकों के बेटे के लिए 21000 रूपये विवाह लिए राशि के लिए आदेश जारी किया है।उसे प्राप्त करने के लिए क्या -क्या प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी।

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साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है कि,यह योजना श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए बनाया गया है।जिसमें श्रमिक के बेटे की प्रथम बार शादी के लिए 21000 रूपये की राशि दी जाएगी।इस राशि का भुगतान शादी के तीन दिन पहले किया जाएगा।ताकि मजदूरों को शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े।मजदूरों को 15 दिन पहले ऑनलाइन या ऑफ़लाइन शादी की फाइल श्रम विभाग को भेजनी होगी।यह भी बताया गया की श्रमिकों के लिए पंजीकरण के प्रक्रिया को सरल किया गया है।श्रम विभाग से मान्यता प्राप्त 5 श्रमिक संगठनों या ग्राम सचिव अथवा पटवारी बीडीओ व स्थानीय निकाय के माध्यम से भी श्रमिक अपना पंजीकृत करा सकतें है।
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May 25, 2018, 1:06 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   labour