जमशेदपुर से सुनील शंकर ने झारखण्ड मोबाइल वाणी को बताया कि पहले जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए समाज द्वारा लिखित शिक्षा पहचान पत्र तथा मुखिया द्वारा लिखित अनुसंसाधि चीजो की आवश्यकता होती है. और अभी नया नियम लागू हुवा है. की पांच व्यक्तिओ के पहचान पत्र शामिल चाहिए तो जातिये प्रमाण पत्र बनाया जाएगा अत:क्या यह नियम पूरे झारखण्ड में लागू गया है इसकी जानकारी दिया जाए.