कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आगामी 15 मई तक दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए समय और तिथि निर्धारित कर दी है लेकिन जिला प्रशासन के आदेश की बरियारपुर के दुकानदारों द्वारा अनदेखी की जा रही है। यहां तो सुबह से लेकर शाम तक दुकानें खुली रहती है। जिससे बरियारपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा विक्रेताओं की दुकान प्रतिदिन पूर्वाह्न 6:00 बजे से 10:00 बजे तक खुलेंगे। आवश्यक वस्तु यथा खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, दूध, एवं दुग्ध उत्पाद की दुकान, किराना दुकान, कृषि में प्रयुक्त सामग्रियों की दुकानें एवं अन्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 6:00 बजे से पूर्वाह्न 10:00 बजे तक खुली रहेंगी। निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, बालू, स्टील, स्टोन एवं हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, मोटर एवं पंप मशीनरी, रंग, सेनेटरी, लोहा, पेंट, शटरिग सामग्री, पंपिग सेट, प्लास्टिक आदि की दुकानें सप्ताह में 3 दिन क्रमश: सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को अपराहन 2:00 बजे से 6:00 बजे तक खुली रहेगी । कपड़े, रेडीमेड परिधान, वस्त्र प्रतिष्ठान, आभूषण, मनिहारी, रुई, गद्दा, छाता, बर्तन, जूता, चप्पल, खेलकूद की सामग्री की दुकानें सप्ताह में 3 दिन क्रमश: मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपराहन 2:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक तथा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बर्तन, स्टूडियो, मोबाइल, चश्मा, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, शोरूम, कॉपी किताब की दुकान, साइकिल, फर्नीचर आदि दुकाने बुधवार शुक्रवार एवं रविवार को अपराहन 2:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक खुली रहेंगी। बरियारपुर पुलिस ने दुकानदारों से निर्धारित समय पर दुकान खोलने एवं दुकान बंद करने की अपील कर रहे है।पुलिस ने कहा कि जिला द्वारा प्राप्त आदेश के नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी । वावजूद मुख्य बाजार में सुबह से लेकर शाम तक अधिकतर दुकानें खुली रहती है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के आदेश का कई दुकानदार पालन कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान को खोलकर धड़ल्ले से बिक्री कर मालामाल हो रहे है। हालांकि पूर्व में स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ दुकानदारों पर सख्ती बरती गई थी, लेकिन अब इसका असर बेअसर हो गया है ।