20-21 नवंबर को निजी नाव के परिचालन पर रहेगा प्रतिबंध लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में विधि व्यवस्था संधारण तथा कोविड-19 के लिए एहतियात बरते जाने वाली आवश्यक तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी ने दिशानिर्देश प्रेक्षागृह सभागार में आयोजित बैठक में दी। इस बैठक में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ नगर निकायों एवं पंचायतों के जनप्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में जिला पदाधिकारी रचना पाटिल ने घाटों पर एवं शहर में की गई व्यवस्था की जानकारी दी ।उन्होंने बताया कि घाट पर जल स्तर की गहराई का आकलन करते हुए बैरिकेडिंग किया जाएगा। 20 नवंबर से 21 नवंबर के अपराहन तक गंगा नदी में निजी नाव का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । सुरक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षित गोताखोर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट हेल्थ टीम के साथ उपलब्ध रहेंगे। एसडीआरएफ की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। संक्रमण को देखते हुए छठ घाटों पर लगातार साफ सफाई एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है एवं मार्गों पर खुला तार की मरम्मत का निर्देश दिया गया है। छठ घाटों पर स्थाई नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है जहां से खोया पाया, गुमशुदा केंद्र के संचालन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त घाटों पर हेल्प डेस्क, महिलाओं के वस्त्र बदलने हेतु कक्ष एवं पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यातायात प्रबंधन एवं वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न छठ घाट के आसपास ड्रॉप गेट बनाया गया । स्थाई जिला नियंत्रण कक्ष जिसका मो. नंबर 85 4441 2352काम करेगा। जिला प्रशासन आम जनों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्य में आवश्यक सहयोग करें।