मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिला से प्रांजलि ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की घरेलू हिंसा अधिनियम को देखें तो ये उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो परिवार में ऐसी महिलाएँ हैं जो किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं उनके लिए बनाया गया है। यदि किसी महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा की जाती है , तो वह या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति जो महसूस करता है कि महिला परेशान है ,पीड़ित बात नहीं कर पाता है , अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता है। तो आप पुलिस में जा सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप डायल हंड्रेड पर भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।