जिला जमुई,प्रखण्ड सिकन्दरा से ज्योति कुमारी जी मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रही है की हमारे देश में कानून है की चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है पकडे जाने पर बीस हजार जुर्माना या एक वर्ष का या फिर दोनों हो सकता है ।इसके बावजूद बाल मजदूरी व्याप्त है लोगो में कानून का डर ही नहीं है ।बाल संघ संसाधन विभाग बाल मजदूरो को मुक्त कराने के प्रति कितना सक्रिय है यह हमे आये दिन बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को देख कर ही पता चलता है । असल में बाल मजदूरी को मुक्त करो अभियान सिर्फ कागजों की खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। ऐसे बहुत सारे गिरोह सक्रिय है जो बच्चों की खरीद बिक्री कर उसे बंधुआ मजदुर बनाते है ।प्रशासन को ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने की जरुरत है ।