कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थानों के साथ छात्रावास भी संचालित नहीं होंगे। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले 8वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेजों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था पर संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को जारी दिशा-निर्देशों में गुरुवार को बदलाव किया गया है। यह आदेश भी 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के हस्ताक्षर से जारी गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। इनके छात्रावास भी नहीं संचालित होंगे। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जाने की छूट दी है।
