राज्य सरकार ने किसी भी सरकारी कर्मी की कोरोना से मौत होने पर विशेष परिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है कोरोना से किसी भी स्तर के कर्मियों की मौत होगी तो उनके परिजनों को यह विशेष लाभ दिया जाएगा इसके तहत कर्मी के आश्रित को पेंशन के अलावा बची हुई नौकरी की अवधि तक वेतन भी देने का प्रावधान लिया गया है यह सुविधा 30 सितंबर तक लागू रहेगा यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 के बीच जितने भी अगर सरकारी कर्मियों की मौत कोरोना से होती है तो उन्हें यह परिवारिक पेंशन दिया जाएगा