बिहार राज्य से सुनील कुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि जिला के विभिन्न बाजारों में संचालित आठ रासायनिक दुकानों की अनुज्ञप्ति को डीएओ ने रद्द कर दी। इस बाबत जिला कृषि पदाधिकारी शिवदत्त प्रसाद ने बताया कि जिन 8 खाद दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। इन दुकानों के दुकानदारों द्वारा किसानों के बीच बिना आधार कार्ड लिए खाद की बिक्री की जा रही थी। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी ख़बर।
