झारखण्ड राज्य धनबाद जिला से राजेश कुमार झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार की ओर से स्थानांतरण नियमावली में संशोधन को लेकर हरी झंडी दे दी गई है. इस नियमावली के तहत अगर कोई शिक्षक दूसरे जिले में पदस्थापित है तो वह अपने गृह जिले में अपना तबादला करा सकेंगे।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
