झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले अंतर्गत महुदा ग्राम से राधू राय जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि राज्य में विद्यालय विलय का फैसला उचित है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो का शिक्षा अनिवार्य है। सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि ऐसे बच्चों के लिए स्कूल एवं पठन-पाठन की सामग्री मुहैया करायी जाये। स्कूलों के विलय से बच्चों को परेशानी होगी, बच्चे को घर से स्कूल जाने के लिए लंबी तय दुरी करनी पड़ती है। लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए विलय एक उचित कदम है। माता-पिता एवं बच्चे को परेशानी होगी लेकिन धैर्र्य रखने की आवश्यकता है।
