दुर्गा पूजा को लेकर हथौड़ी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। फोटो 1 शिवाजीनगर बैठक में सामिल पुलिस पदाधिकारी व अन्य सामाजिक लोग दुर्गा पूजा एवं दशहारा  के अवसर पर रविवार को हथौड़ी थाना परिसर में थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पूजा स्थलों पर प्रशासन की ओर से चौकसी रहेगी।मौके पर कुंदन कुमार, मिथिलेश कुमार, अमृतम प्रसाद, राम जतन, अर्जुन साहनी, शिव शंकर मंडल, जटाशंकर चौधरी सहित सभी पुलिसकर्मी रहे मौजूद।

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समस्तीपुर/रोसड़ा :- रोसड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने सोमवार को 2017 में विभूतिपुर में हुए पत्रकार ब्रजेश कुमार हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा का अहम फैसला सुनाया। 6 दोषी में 4 को आजीवन कारावास की सजा तथा 20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। वहीं 2 दोषी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो फरार दोनों दोषी पर कुर्की जब्ती वारंट जारी किया गया ह।पत्रकार ब्रजेश हत्याकांड मामले में सहोदर भाई-भाभी समेत अन्य को आजीवन कारावास की सजा समस्तीपुर बीते हफ्ते इस मामले में मृतक के सहोदर भाई व भाभी समेत छह आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मृतक के भाई विभूतिपुर के सलखन्नी निवासी कमल किशोर कमल व उनकी पत्नी किरण कुमारी देवी, इसी थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी अशोक महतो, बेगूसराय के चेरियबरियारपुर के बसही निवासी मनीष कुमार उर्फ आशीष कुमार, इसी थाना के गोपालपुर के फंटूस पासवान तथा सहुरी बीरपुर के सुरेन्द्र सहनी को भादवि 302/34, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है। पत्रकार ब्रजेश हत्याकांड मामले में सहोदर भाई-भाभी समेत अन्य को आजीवन कारावास की सजा समस्तीपुर इसमें सुरेन्द्र सहनी व फंटूस पासवान के कोर्ट में सदेह उपस्थित नहीं रहने के कारण उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती वारंट जारी किया गया है। दोषी ठहरायी गयी किरण कुमारी देवी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं। बता दें कि 3 जनवरी 2017 को अपराधियों ने पत्रकार ब्रजेश कुमार की विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सलखन्नी में ईंट भट्ठा चिमनी पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की दो वजहें सामने आईं थीं जिसमें जमीनी विवाद और चिमनी से संबंधित विवाद बताया गया है।
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Oct. 4, 2021, 4:31 p.m. | Tags: autopub