समस्तीपुर :- आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। आमजन को त्वरित व सुलभ न्याय के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस दौरान सुलहनीय फौजदारी मामला, सिविल वाद, परिवार वाद, विद्युत, मापतौल, श्रम, बैंक ऋण सहित अन्य मामलों का निपटारा सुलहनामा के आधार पर त्वरित व निशुल्क किया जाएगा। उक्त जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष बटेश्वर नाथ पांडेय ने दी।डीजे ने बताया कि त्वरित व सुलभ न्याय के लिए लोक अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह के आधार पर त्वरित निपटारा हो जाता है। साथ ही पक्षकार अपने सुलहनीय मामलों को आवेदन देकर कोर्ट से लोक अदालत में भेजवा कर मामलों का निपटारा करा सकते हैं।पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
