समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार पासवान को उप विकास आयुक्त समस्तीपुर ने कार्य में शिथिलता, लापरवाही, मनमानी, तथा उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर सेवा समाप्त करते हुए आदेश जारी कर दिया है।कि राजेश कुमार पासवान (पदमुक्त आवास सहायक) अपने सरकारी मोबाइल सभी अभिलेख योजना पंजी एवं अन्य कागजात प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपुर के पास जमा करेंगे। मोबाइल एवं कागजात जमा नहीं होने के द्वारा में प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपुर इनके विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिए गए आदेश में बताया गया है कि बेलसंडी तारा पंचायत निवासी मोहम्मद रियाज आलम उर्फ मोहम्मद रियाज ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोसड़ा एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार- सह- अपर समाहर्ता समस्तीपुर द्वारा पारित आदेश सेअसंतुष्ट होकर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार- सह- जिला अधिकारी समस्तीपुर को परिवाद पत्र दायर किया गया। की वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सही लाभुक खैरून निशा को आवास योजना की राशि नहीं प्रदान कर उसके स्थान पर गलत लाभुक मैमून निशा को आवास योजना की सहायता राशि प्रदान कर दिया गया। जिस आलोक में जिला अधिकारी के द्वारा सुनवाई के क्रम में सत्य पाया गया। तथा सुनवाई के क्रम में ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा लाभुक खैरून निशा की मृत्यु हो जाने तथा उनके घर में कोई व्यक्ति नहीं होने की जानकारी दी गई। जो गलत है। वहीं आवेदक लाभुक के पोता हैं। जिसे आवास योजना का लाभ मिल सकता है। जिस पर जिलाधिकारी ने गलत लाभुकों को आवास लाभ प्रदान करने तथा भ्रामक कथन के कारण सेवा मुक्त करने की आदेश पारित कर दिया। जिस आलोक में अनन्य संख्या 519410124061903977/2A में दिनांक 07.03.2020 के पारित आदेश (पत्रांक 136 द्वि0अ0प्रा0 दिनांक 12.0 3.2020) केअनुपालन हेतु ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 165209 दिनांक 12. 03.2013 की कंडिका 11मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार तथा ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 44 5301 दिनांक 28-10-2019 के आलोक में उप विकास आयुक्त समस्तीपुर ने बेलसंडी तारा पंचायत के तत्कालीन आवास सहायक राजेश कुमार पासवान का सेवा समाप्त (पदमुक्त) कर दिया।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
