पिछले दिनों बिहार सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश जिसमें 12 चक्के से ऊपर की ट्रकों को गिट्टी तथा बालू की ढुलाई करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है वही 12 चक्के एवं उससे नीचे की ट्रकों को अपने बॉडी काटकर 3 फिट करने के उपरांत ही बालू एवं गिट्टी की ढुलाई का आदेश निर्गत हुआ है। ज्ञात हो कि बिहार में 90 फ़ीसदी ट्रक गिट्टी एवं बालू की ढुलाई पर ही निर्भर हैं।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।