नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में समस्तीपुर न्यायालय ने सुनाई 30 वर्षो का सश्रम कारावास की सज़ा समस्तीपुर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में सोमवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने से संबंधित मामले की षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशमुख ने सुनवाई की। न्यायाधीश ने इसमें खानापुर थाना क्षेत्र के रेवड़ा टोला के सिगयाही गांव निवासी रंधीर राय को पास्को एक्ट की धारा-चार में दोषी पाते हुए 30 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही भादवि की धारा 376 में भी दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसके अलावा 80 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित किया गया था कि दिनांक 31 अक्टूबर 2018 की सुबह में जब पीड़िता शौच के लिए इकरी की खेत में गई थी तो दुष्कर्मी रंधीर राय ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पीड़िता के भाई के बयान पर खानपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। समस्तीपुर से मोबाइल वाणी के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट।