बाल विवाह मुक्त झारखण्ड अभियान की दूसरी कड़ी में यह बताया गया कि बाल विवाह का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी कराना एक अपराध है। क्योकि इस उम्र में बच्चो का शारीरिक और मानसिक विकास पूरा नहीं हो पता है।साथ ही इस कड़ी में यह भी बताया गया कि झारखण्ड में 32% से अधिक लड़कों की शादी कम उम्र में ही करा दी जाती है। यह एक चिंता का विषय है। बाल विवाह का कारण केवल जानकारी का अभाव ही नहीं बल्कि गरीबी और दहेज़ भी एक मुख्य कारण है।लोग यह मानतें हैं की बेटियों की शादी कम उम्र में करने पर अधिक दहेज़ नहीं देना पड़ेगा।लेकिन कम उम्र में शादी करा देने पर वे परिवार नियोजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और इस स्थिति में उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।कम उम्र और जानकारी के अभाव में ही बच्चे होने का खतरा बन जाता है।दोस्तों आपके हिसाब से समाज में आज भी आखिर बाल विवाह क्यों किया जाता है।
